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कानूनी तौर पर विदेश जाने के लिए खालिदा को राष्ट्रपति से मांगनी होगी माफी : अनीसुल हक

ढाका,1 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पास अपना अपराध स्वीकार करने और राष्ट्रपति से कानूनी रूप से देश छोड़ने के लिए माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मंत्री ने बुधवार को संसद में कहा कि जिया के परिवार के सदस्यों ने उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने के लिए उनकी रिहाई के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा, लेकिन अपने आवेदन में उन्होंने कानून के किसी प्रावधान का जिक्र नहीं किया भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने 3 जुलाई, 2008 को जिया अनाथालय में भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में जिया और उनके बेटे तारिक रहमान समेत छह आरोपी थे। मामले में उन पर ट्रस्ट से 21 लाख टका के गबन का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में, हक ने उल्लेख किया कि सरकार ने दंड संहिता की 401 के तहत एक पूर्व अपील पर विचार किया और उसकी भ्रष्टाचार की सजा को निलंबित करके उन्हें दो शर्तों पर रिहा कर दिया। दो शर्तें थीं कि वह देश में रहकर घर पर ही इलाज कराएंगी। कानून मंत्री ने कहा कि उन्होंने आवेदन किया था और कुछ शर्तों का पालन करते हुए जिया को रिहा कर दिया है। अब वे कह रहे हैं कि जिया को विदेश जाना है, और उसके अनुसार आवेदन करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कानून में छह उप धाराएं हैं। उन्होंने चुनौती दी, यदि आप (बीएनपी सांसद) उन उप वर्गों के तहत दिखा सकते हैं कि आप फिर से आवेदन करने में सक्षम होंगे,तो मैं अब कानूनी पेशे में नहीं रहूंगा। खालिदा को मुक्त करने के लिए कानून के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को कानून के जरिए रिहा किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि एक तरीका है यदि वे राष्ट्रपति या सरकार से धारा 401 के तहत अपराध स्वीकार करने के लिए माफी मांग ले। खालिदा के इलाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह एवरकेयर अस्पताल में है, जहां उनकी उचित देखभाल की जा रही है। कानून मंत्री ने बीएनपी से खालिदा के इलाज के संबंध में अर्थहीन राजनीतिक स्टंट करना बंद करने का आग्रह किया। 2021-22 के वित्तीय वर्ष के बजट के पारित होने के दौरान कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए, बीएनपी सांसदों हारुनूर राशिद और मुशर्रफ हुसैन ने मांग की कि सरकार खालिदा को विदेश में इलाज कराने की अनुमति दे। खालिदा को विदेश भेजने की बीएनपी नेताओं की बार बार अपील की ओर इशारा करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि एक बार आवेदन का निपटारा हो जाने के बाद उस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता। बीएनपी अध्यक्ष जिया 8 फरवरी, 2018 से जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद हैं। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनके वकील द्वारा अपील करने के बाद 10 अक्टूबर, 2019 को उनकी सजा को पांच साल और बढ़ा दिया गया। इस बीच, जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में, खालिदा जिया को 27 अक्टूबर,2019 को एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। अभी खालिदा जिया के खिलाफ जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले सहित कम से कम 36 मामले चल रहे हैं। उन्हें 1 अप्रैल, 2019 को जेल से बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया था। –आईएएनएस एमएसबी/आरजेएस

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