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Thursday, March 12, 2026
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शेख हसीना का लंदन जाना मुश्किल, ब्रिटेन ने अपने इमीग्रेशन रूल्स का दिया हवाला, कहा- पहले किसी सुरक्षित…

Sheikh Hasina: लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से इशारों इशारों में मिले संकेत के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए लंदन जाकर शरण लेना मुश्किल हो गया है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को अपना पद और देश छोड़ना पड़ा है। शेख हसीना सेना के हेलिकॉप्टर से 5 अगस्त 2024 को भारत पहुंची। शेख हसीनभारत से लंदन के लिए रवाना होना चाहती थी। लेकिन ब्रिटेन ने इशारों इशारों में अपने इमीग्रेशन रूल्स का हवाला देते हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश में शरण देने से मना कर दिया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 6 अगस्त 2024 को एक बयान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर कहा कि वह इस समय हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, लेकिन अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं मिलें हैं कि वह भारत से कब रवाना होंगी।  ा

यूके इमीग्रेशन नियम

वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी यह उम्मीद लगा रहे थे कि जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। यह बात पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत सरकार से भी कही थी। लेकिन अब ब्रिटेन ने इशारों इशारों में ही अपने इमीग्रेशन नियम का हवाला देते हुए बताया कि हमारे इमीग्रेशन नियम के अनुसार किसी को भी शरण या अस्थायी शरण देने के लिए यात्रा का प्रावधान नहीं है। यूके के इमीग्रेशन नियम के अनुसार किसी को भी पहले अपने पास के सुरक्षित देश में शरण मांगना चाहिए, जहां वो इंसान पहुंचता है।

लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से इशारों इशारों में मिले संकेत के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए लंदन जाकर शरण लेना मुश्किल हो गया है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही रहेगी या किसी अन्य देश में शरण लेंगी, इस बात का पता कुछ दिनों में लग ही जाएगा।

प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने ऐसे मामले में कहा था

आइए जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने जुलाई में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद देश में शरण लेने को लेकर क्या कहा था? प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने ऐसे मामले में कहा था कि शरण की मांग करने वालों को पहले सुरक्षित देश में शरण लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन का इतिहास देखें तो यहां जरुरत मंदों को सुरक्षा प्रदान करने का रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इमीग्रेशन नियम का हवाला देते हुए उस समय कहा था कि किसी को भी शरण या अस्थायी शरण देने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति देने का प्रावधान नहीं है।

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