नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। NEET परीक्षा को लेकर पहले से ही बड़ा विवाद चल रहा था। अब इस विवाद में नीट परीक्षा 2024 में पास हुए 50 छात्रों ने भी सुप्री कोर्ट में याचिका डाली है। मगर इन छात्रों ने परीक्षा को रद्द न करने को लेकर यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली है। उनका कहना है कि 5 मई 2024 को हुई नीट की परीक्षा को रद्द न किया जाए। इन 50 छात्रों ने यह याचिका उस समय सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जब जल्द ही 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा को रद्द करने समेत कई याचिकाओं की सुनवाई होनी है।म
नीट परीक्षा को रद्द न करने के निर्देश जारी करें
गुजरात के नीट परीक्षा में सफल 50 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल कर मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार और NTA को 5 मई 2024 को हुई नीट परीक्षा को रद्द न करने के निर्देश जारी करें। इन 50 छात्रों ने अपनी याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नीट परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दें।
सबने इसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर अपनी आवाज उठायी
नीट परीक्षा में धांधली की खबर को उस समय हवा मिली थी, जब 4 जून 2024 को नीट परीक्षा 2024 का रिजल्ट आने के बाद 67 टॉपरों का नाम सामने आया था। जिसके बाद छात्रों ने इसको लेकर खूब हंगामा किया था। सबने इसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर अपनी आवाज उठायी। यह नहीं देश के कई कोर्ट में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर याचिकाएं भी डाली गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पंहुचा और नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इसमें निष्पक्षता से जांच कराने और इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गयी।
सुप्रीम कोर्ट इस विषय में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई 8 जुलाई 2024 को करेगा
वहीं एनटीए ने कोर्ट में सुनवाई के समय जानकारी दी थी कि 1563 छात्रों का समय बर्बाद होने की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था, जिसकी वजह से उन छात्रों के मार्क्स बढ़ गए थे। जिसके बाद नीट परीक्षा को लेकर बढ़ते विवाद के कारण NTA ने कहा था कि इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। जिसके बाद NTA ने इन छात्रों की 23 जून 2024 को फिर से परीक्षा ली और 1 जुलाई 2024 को परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट इस विषय में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई 8 जुलाई 2024 को करेगा। अब नीट परीक्षा के इस विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट ही जल्द याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद करेगा।
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