मुबंई हाई कोर्ट ने कहा कि महिला को आधुनिक तकनीक से आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है या कोई ईमेल सामने आता है। तो कोर्ट अपराधी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता कि अपमान बोला नहीं गया है बल्कि लिखित है।