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स्वामी चक्रपाणि की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा (एबीएचएम) के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि और उसके पदाधिकारियों को पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर 16 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता स्वामी चक्रपाणि की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा था कि हिन्दू महासभा को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हुई थी लेकिन निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों के बाद ही ये मान्यता वापस ले ली। याचिका में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को मान्यता देकर उन्हें राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हिन्दू महासभा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ये देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। स्वामी चक्रपाणि एबीएचएम के पहली बार 2006 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उनको 11 नवम्बर 2010 को अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली, लेकिन जनवरी 2011 में निर्वाचन आयोग ने ये मान्यता वापस ले ली। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ स्वामी चक्रपाणि ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जहां याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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