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टू-जी स्पेक्ट्रम में ए राजा व अन्य आरोपितों के खिलाफ सुनवाई टली

नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और दूसरे आरोपितों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की अपील पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 25 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। इस मामले में 23 नवंबर, 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपितों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जरूरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से सीबीआई की अपील को खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होता, जो संशोधन के पहले के हैं। ये संशोधन पहले के कानून को काटने के लिए नहीं किए गए हैं। जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा था कि सीबीआई को अपील दायर करने के लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर ने अपील दायर की है। जस्टिस बृजेश सेठी के 30 नवंबर, 2020 को रिटायर होने के बाद इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ए. राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।25 मई, 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया है । पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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