नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। जैसै जैसे दिल्ली-NCR में सर्दियां बढ़ रही हैं वैसै वैसे प्रदूषण भी अपने पैर पसार रहा है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में एक बार फिर GRAP-3 लागू किया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट(CAQM) की उप-समिति ने दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू करने का यह फैसला लिया है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR में 13 दिसंबर 2024 को जारी संशोधित ग्रेप-3 के नियम को लागू किया गया है, जो कि CAQM द्वारा आज 16 दिसंबर 2024 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक
GRAP-3 के तहत दिल्ली में निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। GRAP-3 के तहत देश की राजधानी दिल्ली में NCR और अन्य राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों, बीएस चार डीजल बसों और सीएनजी वाहनों को दिल्ली में आने की अनुमति होगी।
पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं
GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पांचवीं कक्षा तक के अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार आनलाइन या आफलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं।
अगले दो दिन तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की संभावना
बता दें कि अभी 10-12 दिन पहले ही दिल्ली-NCR के स्कूलों को GRAP-4 की पाबंदी हटने के बाद फिर से खोला गया था। लेकिन दिल्ली-NCR में अब वायु प्रदूषण के फिर से बढ़ने के कारण CAQM ने आज से दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह AQI 351 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी के अंतगर्त आता है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के आसपास रहा। CPCB के अनुसार, दिल्ली में अगले दो दिन तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की संभावना है।





