सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: संतोष गंगवार
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर विस्तृत विवरणिका जारी करते हुए उन्होंने कहा, “हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए ये सुविधाएं बनाई गई हैं।” देश के मौजूदा हालात से सरकार वाकिफ है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जरूरत पड़ने पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे का विस्तार किया है और ऐसा करने में नियोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला है। ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रावधान अब अधिक व्यापक किया गया है और इसका उद्देश्य श्रमिकों के मन से डर और चिंता को दूर करना है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ की कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत मृत्यु के मामले में उसके परिवार के सभी जीवित सदस्य और उसके आश्रित ईडीएलआई का लाभ लेने के पात्र हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, भुगतान किया जाने वाला लाभ है- ग्रेच्युटी की राशि के लिए कोई न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी के बीमार पड़ने पर पारिवारिक पेंशन दी जाएगी और उसे वर्ष में 91 दिनों के लिए वेतन का 70 प्रतिशत मिलेगा। गंगवार ने यह भी कहा कि ईएसआईसी के लिए 15 दिनों के भीतर और ईपीएफओ के लिए 7 दिनों से कम समय में शिकायतों का समाधान किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप