नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के खिलाफ याचिका दायर की है। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सात दिन का समय दिया है। CBI के जवाब दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसका उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। जिसके बाद 17 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।
जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी
दिल्ली हाईकोर्ट में आज 2 जुलाई 2024 को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और कहा कि 2 साल पहले दर्ज किए गए मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 महीने पहले समन भेजा गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 23 जून 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं ना ही वह देश छोड़कर भाग सकते हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले से जुडिशल कस्टडी में थे। उन्होंने दलील दी कि इस मामले को 2022 में दर्ज किया गया था लेकिन 2024 में इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई।
वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया
अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के द्वारा उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई द्वारा उनकी रिमांड को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता को केवल 6 लाइन में बताया गया है।
वहीं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी से पूछा कि आपने इस अर्जी में गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इस अर्जी में जमानत की कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि आप सही बात कह रही हैं। हम अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए अलग से अर्जी दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2024 को रखी है।
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