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Tuesday, March 17, 2026
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Bakrid 2025: बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार सख्‍त, इन जानवरों की भूलकर भी न करें कुर्बानी, वरना होगा एक्‍शन

बीजेपी की रेखा गुप्‍ता सरकार ने बकरीद पर्व के मौके पर गोवंश बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और बलि के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं।

नई दिल्‍ली/ रफ्तार डेस्‍क । दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले सुरक्षा व्‍यवस्‍था और पशुओं की कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पशु कल्याण और सार्वजनिक स्‍थलों पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी की रेखा गुप्‍ता सरकार ने बकरीद पर्व के मौके पर गोवंश बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और बलि के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं। और कहा गया है कि नियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

बकरीद के दौरान कानूनी और स्वच्छ तरीकों को बनाए रखन के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कहा कि सभी बलि की रस्में सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए। खुली जगह या सार्वजनिक स्थान पर बलि दिए जाने पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगाी। 

‘अवैध कुर्बानी नहीं करेंगे बर्दाश्त’

रेखा सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर सरकार के रुख पर बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि “दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए जिम्‍मेदार है। हम त्योहार के उत्सव के दौरान किसी भी अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडवाइजरी का सख्ती से पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे।”

‘मौजूदा कानूनों के मुताबिक है एडवाइजरी’

सरकार ने मौजूदा कानून के मुताबिक ही एडवाइजरी जारी की है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि, “यह एडवाइजरी मौजूदा कानूनों के अनुसार है, जिसमें- पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978, स्लॉटर हाउस नियम, 2001, और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 शामिल हैं। कानून और अधिनियम का उल्‍लंघन करने पर उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। उस पर सख्‍त से कार्रवाई की जाएगी। 

हत्या / कुर्बानी पर रोक 

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में ये भी बताया गया कि, “पशु क्रूरता रोकथाम (स्लॉटर हाउस) नियम, 2001 के नियम 3 के तहत निर्धारित स्लॉटर हाउस के बाहर हत्या / कुर्बानी पर रोक है, खासकर उन जानवरों की जो गर्भवती हैं, जिनके बच्चे तीन महीने से छोटे हैं, या जिन्हें पशु चिकित्सक ने प्रमाणित नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा नियम, 2011 के अनुसार ऊंट को खाद्य जानवर नहीं माना जाता, इसलिए उनकी हत्या / कुर्बानी गैरकानूनी है। दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 भी दिल्ली में गौवंश की हत्या / कुर्बानी पर रोक लगाता है।”

‘नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्‍शन’

दिल्ली सरकार ने बकरीद के त्‍योहार और उत्‍सव को लेकर एडवाइजरी की और इसका पालन करने की अपील की है। सरकार एक आम नागरिकों से इस एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि बकरीद का उत्सव शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाया जा सके.कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्‍ती से निपटा जाएगा।

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