back to top
27.1 C
New Delhi
Wednesday, March 11, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

CAQM की बैठक में प्रदूषण पर सख्त फैसले, दिल्ली-NCR में विंटर एक्शन प्‍लान लागू, इन राज्‍यों को आदेश

दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सीएक्यूएम (CAQM) की 25वीं बैठक रखी गई। मीटिंग में राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर सख्त फैसले लिए गए हैं।

नई दिल्‍ली, रफ्तार डेस्‍क । दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण का मामला लंबे समय से उठता आया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सीएक्यूएम की 25वीं बैठक में सख्त कदम उठाए गए। पराली जलाने पर रोक और पुराने वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सीएक्यूएम की 25वीं बैठक शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को चेयरपर्सन राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पराली जलाने और पुराने वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

दिल्ली-एनसीआर में 17 अक्टूबर को चेयरपर्सन राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सीएक्यूएम बैठक में आगामी सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों, जीआरएपी के क्रियान्वयन और वाहनों व उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की समीक्षा की गई। पराली जलाने पर रोक और पुराने वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सीएक्यूएम की बैठक में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (एनसीआर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश (एनसीआर) और दिल्ली के जिलाधिकारियों को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों की भी समीक्षा हुई।

इन वाहनों को दिल्‍ली में एंट्री

दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से सिर्फ BS-6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि पुराने वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। BS-4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई रोक दी गई है।

राज्यों को सख्‍ती से निगरानी का आदेश

सीएक्यूएम की बैठक में राज्यों को पराली जलाने पर सख्त निगरानी रखने, सीआरएम मशीनों के पूर्ण उपयोग और जनजागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। यूपी और राजस्थान के एनसीआर सीमावर्ती जिलों में बढ़ती आग की घटनाओं पर विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा गया है।

सीएक्यूएम की मीटिंग में दिए खास निर्देश

सीएक्यूएम की बैठक में खुले में कचरा या बायोमास जलाने की शिकायतों को 24 घंटे में निपटाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, 18 से 20 अक्टूबर तक ही तय स्थानों पर लाइसेंसधारक विक्रेताओं को हरे पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है।

सीएक्यूएम की बैठक में तय हुआ कि, दीवाली पर पटाखों का उपयोग सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, बाकी समय पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ई-कॉमर्स से पटाखों की बिक्री और बारीयम युक्त पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 से 25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। सभी एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों की लगातार समीक्षा करने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Advertisementspot_img

Also Read:

दिल्ली में फिर चढ़ा पारा, एक दिन में तापमान में तेज उछाल, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्‍ली /रफ्तार डेस्‍क । राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बुधवार को हल्की बारिश और घने बादलों की...
spot_img

Latest Stories

LPG Crisis: भारत में कब-कब आया LPG गैस संकट? जानिए 2026 से पहले कब-कब लोगों को हुई गैस की किल्लत

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते...

Chaitra Navratri 2026: घटस्थापना मुहूर्त, पूजा विधि और नौ दिन की त्योहार की पूरी जानकारी

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और...

भारत में क्या है इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया? विदेशों से कितनी अलग है पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। बुधवार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट...

बॉक्स ऑफिस पर The Kerala Story 2 का रहा अच्छा प्रदर्शन, जानिए कलेक्शन रिपोर्ट

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। 'द केरल स्टोरी 2: गोज...

कीर्ति आजाद के बेतुके बयान पर भड़के भारतीय क्रिकेट के बड़े दिग्गज, हरभजन ने भी जमकर लताड़ लगाई

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। न्यूजीलैंड को परास्त करके टी20 विश्व...

Gas Supply Crisis: कहीं गैस बुकिंग ठप तो कहीं लंबी लाइनें, कई शहरों में LPG को लेकर बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। मध्य पूर्व में जारी तनाव...