नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। हाल में ही पूजा खेडकर को यूपीएससी ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस में चयनित होने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। यूपीएससी ने उन्हें आईएएस की जॉब से बर्खास्त कर दिया है।
यह आदेश न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने जारी किए
वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से मना करने के बाद यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को इस तरह के अन्य मामलों का पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने जारी किए। उन्होंने आदेश दिया है कि अगर यूपीएससी में किसी अन्य लोगों ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का लाभ उठाकर नौकरी पाने में लाभ उठाया है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएं।
पटियाला हाउस कोर्ट को संदेह
पूजा खेडकर पर यूपीएससी ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का प्रयोग कर आईएएस की जॉब पाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसी को लेकर पूजा खेडकर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर को जमानत देने से मना कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका को खारिज करने के बाद यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को इस तरह के अन्य मामलों की भी जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट को संदेह है कि कहीं यूपीएससी के भीतर ही किसी ने पूजा खेडकर की फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की मदद से नौकरी में चयनित करने के लिए तो मदद नहीं की है। अब पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच शुरू करेगी।
अन्य खबरों के लिए क्लिक करें- https://www.raftaar.in





