नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने उन्हें 2019 में घर में घुसने, लूटपाट, चोरी और हमले के लिए डुंगरपुर में दर्ज मामले में दोषी करार दिया है। इन आरोपों में जल्द ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी।
इन धाराओं के तहत मामला है दर्ज
MP MLA कोर्ट ने रामपुर के गंज थाने में 2019 में दर्ज मामले में आजम खान को धारा 392, 452, 504, 506 और 120बी के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी धारा 392 के तहत दोषी ठहराया है। उस पर 392, 452, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर मामला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन काल का है। जब डूंगरपुर में रामपुर पुलिस लाइन के पास आसरा आवास योजना के तहत घर बनाए गए थे।
आजम खान के खिलाफ साल 2019 में कुल 84 मुकदमे दर्ज
18 मार्च को जेल रोड निवासी एहतेशाम की शिकायत पर दर्ज इसी तरह के एक मामले में आजम खान को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अज़हर खां और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को भी 2-2 लाख रुपये जुर्माने के साथ 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 31 जनवरी 2024 को सपा नेता आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर केस के एक मामले में भी फैसला सुनाया गया है। वह मुकदमा रूबी पत्नी करामत अली ने दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आजम खान समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आजम खान के खिलाफ साल 2019 में कुल 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। जिनमें से ज्यादातर कोर्ट में लंबित हैं।
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