नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने कोर्ट में आज दो याचिकाएं दर्ज की है। पहली याचिका में दिल्ली आबाकारी घोटाला मामले में नियमित जमानत का अनुरोध किया है और दूसरी याचिका में स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन तक आगे बढ़ाने की मोहलत मांगी है। कोर्ट में आज इस याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार
अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 29 मई को अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत को 1 सप्ताह तक बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी। इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर की थी याचिका
केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका में कहा कि “स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और बढ़ते जोखिम के संकेतों को देखते हुए, जेल की सजा के दौरान उन्हें संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए मेडिकल जांच की ज़रुरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान आप नेता सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने उपलब्ध रहेंगे।” सिंघवी ने कहा, “कानूनी प्रक्रिया से भागने का कोई खतरा नहीं है और अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।”
ED ने चार्जशीट में क्या लगाया आरोप?
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ED ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ED द्वारा दर्ज चार्जशीट में केजरीवाल को मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा वे जिस 7 स्टार होटल में ठहरे थे उसके एक हिस्सा का भुगतान दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनीस्ट्र्रैशन डिपार्टमेंट ने भरा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में AAP के बड़े-बड़े नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
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