श्रीनगर, 16 सितम्बर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से मंजूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। प्रशासनिक विभागों/ विभागों के प्रमुखों को विस्तृत निर्देश में, यूटी के आयुक्त / महासचिव सामान्य प्रशासन विभाग के मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा, एसीबी जम्मू-कश्मीर ने सरकार के ध्यान में लाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक सतर्कता प्राप्त किए बिना मौजूदा तंत्र मंजूरी के परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी किया जाता है जिनके खिलाफ सतर्कता मामले लंबित हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य कर दी है। –आईएएनएस एचके/आरजेएस




