नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में लगी धारा 163 को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। दिल्ली में लगाए गई धारा 163 को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल की आलोचना की है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी के लिए कहा है कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है और दिल्ली पुलिस ने राजधानी में धारा 163 लगा दी है। आपका यह आदेश हिंदू त्याहारों के खिलाफ है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी के लिए कहा कि दिल्ली पुलिस का यह आदेश हिन्दूओं के त्याहारों को मनाने से रोकने के लिए लिया गया है।
दिल्ली में 5 आदमी से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसका कारण बताते हुए कहा कि 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्री शुरू हो रही है, रामलीला भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आपका आदेश आ रहा है कि दिल्ली में 5 आदमी से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 5 दिनों (5अक्टूबर 2024 तक) के लिए धारा 163 लगा दी है। जिसमे दिल्ली की सुरक्षा को लेकर कई तरह की पाबंदिया लगाईं हैं, जिसमे राजधानी में 5 लोगों को एक साथ एकट्ठा न होने के आदेश भी शामिल है। बता दें कि धारा 163 को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था।
इन बारीकियों पर ध्यान देते हुए दिल्ली पुलिस ने यह आदेश दिए हैं
वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर ही धारा 163 को 5 दिनों तक लागू करने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को लेकर भी यह कदम उठाया है। इसके अलावा न्यायालय में वक्फ अमेंडमेंट बिल और शाही ईदगाह मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है। वहीं 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में गांधी जयंती के अवसर पर VVIP लोगों का आना जाना लगा रहेगा। दिल्ली में डूसू चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं। इन सब बारीकियों पर ध्यान देते हुए दिल्ली पुलिस ने यह आदेश दिए हैं।





