Punjab: 100 करोड़ के मानहानि मामले में खरगे की बढ़ी मुश्किल, पंजाब की कोर्ट ने 10 जुलाई को किया तलब

संगरूर जिला न्यायालय ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है।
Mallikarjun kharge
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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पंजाब की संगरूर कोर्ट ने एक मानहानि के मामले में समन भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष पर कर्नाटक चुनाव के दौरान विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। खरगे के खिलाफ "बजरंग दल हिंदुस्तान"  के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। कोर्ट द्वारा खरगे को 10 जुलाई को तलब किया गया है।

पंजाब की अदालत ने भेजा समन

संगरूर जिला न्यायालय ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा- हाल ही में खत्म हुए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से की थी। अदालत ने 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में खरगे को समन भेजा है।

कोर्ट ने 10 जुलाई को किया तलब

100 करोड़ के मानहानि मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खरगे को 10 जुलाई को संगरूर जिला न्यायालय में तलब किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल का नाम लेते हुए वादा किया था कि उन सभी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा जिनसे अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा मिलता है।

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