Calcutta High Court
Calcutta High CourtRaftaar.in

West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट का शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐक्शन, रद्द की नियुक्तियां, CBI को दिए जांच के आदेश

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI की जांच के आदेश दिए हैं। SSC के तहत शिक्षकों की नियुक्ति को कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों के लिए 2016 की चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की आगे जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 2016 में नियुक्त सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है।

पार्थ चटर्जी के उपर लगा घोटाले का आरोप

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, CBI ने TMC नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) के कई अधिकारियों को एक घोटाले में शामिल होने के संदेह के कारण गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उन उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद की गई, जिन्होंने राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 उत्तीर्ण की थी। लेकिन उन्हें नौकरियों में नियुक्त नहीं किया गया था। अदालत का नेतृत्व करने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश दिया था।

नियुक्त किए गए शिक्षकों को कोर्ट ने किया बर्खास्त

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनियमितताएं पाए जाने पर 36,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का भी फैसला किया। सेवानिवृत्ति के बाद गंगोपाध्याय BJP में शामिल हो गए हैं। वह लोकसभा चुनाव में तमलुक से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्या है शिक्षक भर्ती मामला?

2014 में पश्चिम बंगाल ने SLST प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। साल 2016 में परीक्ष हुई। हालांकि, कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के बारे में शिकायत लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि कम अंक वाले कुछ उम्मीदवार मेरिट सूची में उच्च स्थान पर हैं। ऐसे भी दावे थे कि कुछ ऐसे लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिले जो योग्यता सूची में थे ही नहीं। 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने SSC को राज्य के स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप-डी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कहा था। हालांकि, 2019 तक भर्ती प्रक्रिया खत्म हो गई थी। परीक्षा पास करने वाले छात्रों को फिर भी नौकरी नहीं दी गई। इसके बावजूद, रिपोर्टें सामने आईं कि कम से कम 25 लोगों को पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) द्वारा नियुक्त किया गया था।

अन्य ख़बरों के लिए क्लिक करें - www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in