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तोलाबाज कहने के मामले में अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से झटका

कोलकाता, 03 मार्च (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के अभिषेक बनर्जी को तोलाबाज कहे जाने के मामले में आज हाई कोर्ट ने बनर्जी को झटका दे दिया। कोर्ट ने इस मामले में 31 मार्च तक इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई और सुनवाई पर रोक लगा दी। दरअसल, बर्दवान की कोर्ट में अभिषेक ने अपने को शुभेन्दु के द्वारा तोलाबाज कहने पर आपत्ति जताते हुए मामला दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच शुभेन्दु ने कोलाकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल 31 मार्च तक अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा उनके खिलाफ दाखिल मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में भी नहीं होगी। कोर्ट के इस आदेश से शुभेन्दु अधिकारी को काफी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न जनसभा मंचों से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को कोयला और गाय तस्करी से होने वाली आमदनी से वसूली करने का आरोप लगाते हुए तोलाबाज कहा था। इसी को लेकर अभिषेक ने शुभेन्दु के खिलाफ मानहानि का मुकदमा स्थानीय कोर्ट में दायर किया था। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

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