नैनीताल, 16 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने 18 जून को ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हो रही आदमखोर बाघिन पर बनी वेव फिल्म शेरनी की स्ट्रीमिंग में रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी। यह याचिका वन्यजीव प्रेमी संगीता डोगरा ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि इस फिल्म में आदमखोर बाघिन को मारने के लिए निजी व्यक्तियों या निशानेबाज खिलाड़ियों को अधिकृत किया जा रहा है। यह अवैधानिक है। इस फिल्म में शिकारी को महिमा मंडित किया जा रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट को बताया गया कि इस तरह की एक जनहित याचिका पहले से ही विचाराधीन है। हिन्दुस्थान समाचार /लता नेगी




