अब्दुल्ला आजम के वकील ने कहा था कि हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था।