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गोमांस रखने के मामले में मोहम्मद कैफ की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, 17 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी के सराय अकिल थाने में दर्ज गोवध अधिनियम के तहत आरोपी मोहम्मद कैफ की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सह अभियुक्त मोहम्मद सद्दाम को जमानत मिलने व कोरोना संक्रमण पर हाईकोर्ट के सामान्य समादेश पर विचार करते हुए यह आदेश दिया और कहा कि शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याची व सह अभियुक्त के पास से 25 किलो गोमांस बरामद किया गया था। 20 अप्रैल 21 को याची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसने कोर्ट में कहा कि वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त

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