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हस्तिनापुर अभयारण्य भ्रष्टाचार की सीबीआई जाँच की याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार

कोर्ट ने कहा राज्य आर्थिक अपराध विंग में याची करे शिकायत प्रयागराज, 18 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तिनापुर अभयारण्य की जमीन पर कृषि करने व जिला वन अधिकारी व अन्य वन अधिकारियों की मिलीभगत से जारी अवैध क्रियाकलापों व भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। किन्तु याची को अपनी शिकायत राज्य आर्थिक अपराध विंग से करने की छूट दी है। ताकि नियमानुसार कार्यवाही हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने उप्र भ्रष्टाचार निरोधक समिति के उपाध्यक्ष के मार्फत दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वन विभाग के अधिकारियां की मिलीभगत से अभयारण्य में अवैध गतिविधिया जारी है। जिसकी शिकायत की गयी, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने याचिका में ठोस तथ्य के अभाव के कारण हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त

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