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थाना प्रभारी मास्क की अनिवार्यता को करायें सुनिश्चित : डीएम

प्रतापगढ़, 06 मई (हि.स.)। जिलाधिकारी डॉ नितिन बंसल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जनपद के सीमा क्षेत्र में छह मई प्रातः सात बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 10 मई प्रातः सात बजे तक बढ़ा दिया है। गुरुवार को जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।केवल आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई से जुड़े हुये कर्मियों के अतिरिक्त आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फागिंग किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं रहेगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरन नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रूपये एक तथा दूसरी बार अधिकतम दस हजार तक जुर्माना किया जायेगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित का उत्तरदायित्व थाना प्रभारी का होगा। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुये सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/दीपेन्द्र

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