जयपुर, 26 जून(हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत कर्मचारी का सौ दिन में तीन बार तबादला करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और करौली सीएमएचओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अधिकरण ने विभाग के अंतिम तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने यह आदेश राकेश की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी को गत 31 दिसंबर को हिंडौन से तबादला कर धौलपुर भेजा गया था। वहीं फरवरी माह में उसे पुन: हिंडौन लगा दिया गया। अपील में कहा गया कि विभाग ने गत नौ अप्रैल को अपीलार्थी का एक बार फिर तबादला करते हुए उसे दौसा जिले में नियुक्त कर दिया। अपील में कहा गया कि इतनी अल्प अवधि में उसका तीन बार तबादला विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तबादला आदेश पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी करते हुए नौ अप्रैल को किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप




