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गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जयपुर, 29 जून(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की मौत पर उनके आश्रितों को अधिस्वीकृत पत्रकारों के समान क्षतिपूर्ति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। ऐसे में कोर्ट उसमें दखल नहीं दे रहा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश विवेक सिंह जादौन की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के कोरोना से मौत के मामले में आश्रितों को पचास लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने की घोषणा की है। जबकि अधिस्वीकृत के साथ गैर अधिस्वीकृत पत्रकार भी फील्ड में रहकर काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को भी पचास लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने इसे नीतिगत निर्णय बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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