जयपुर, 05 अप्रैल(हि.स.)। रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चले रहे आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से हाईकोर्ट में कैवियट पेश की गई है। कैवियट दायर होने के बाद यदि अब बोहरा की ओर से अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट राज्य सरकार का पक्ष सुनकर अंतरिम आदेश पारित करेगी। गौरतलब है कि दुष्कर्म पीडि़ता से रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा को पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी। वहीं बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर




