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Sunday, March 29, 2026
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एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष ऊंचाई नापने के आदेश

जयपुर, 22 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांन्सटेबल भर्ती-2020 में शामिल अभ्यर्थी की सही ऊंचाई नापने के लिए एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव और डीजीपी सहित आईजी भर्ती सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रामनिवास की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 7वीं बटालियन आरएसी, भरतपुर के लिए कांस्टेबल पद पर आवेदन किया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसकी ऊंचाई कम नाम कर उसे चयन से वंचित किया गया है। जबकि वह कट ऑफ से अधिक अंक रखता है और उसकी ऊंचाई भी तय मापदंड से अधिक है। इसके बावजूद विभाग ने उसकी ऊंचाई करीब सवा सेमी कम आंकी है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थी की ऊंचाई एसएमएस मेडिकल बोर्ड के समक्ष नापने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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