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Sunday, March 29, 2026
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कांस्टेबल पदोन्नति को लेकर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर रोक

जयपुर, 06 मार्च(हि.स.) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने भरतपुर रेंज में कांस्टेबल तकनीकी से हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति को लेकर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने गृह विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। रेट ने यह आदेश तेजसिंह व अन्य की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता कुशालसिंह राठौड़ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सवाई माधोपुर में वर्ष 1998 में नियुक्ति हुई थी। विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर बनाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी उच्च स्थान पर थे, लेकिन बाद में विभाग ने मेरिट के बजाए नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता सूची जारी कर दी। अपील में कहा गया कि 1998 की भर्ती में अपीलार्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के कुछ समय बाद नियुक्ति दी गई थी। जिसके चलते नियुक्ति तिथि के आधार पर बनाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों का स्थान नीचे हो गया। ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाए कि वह वरिष्ठता सूची नियुक्ति तिथि के बजाए मेरिट के आधार पर बनाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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