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अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थलों व सडकों पर घूमने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई:अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

जयपुर, 24 मई (हि.स.)। पुलिस विभाग की ओर से त्रिस्तरीय जन अनुशासन लाॅक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थलों व सडकों पर घूमने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(अपराध)डाॅ. रवि प्रकाश मेहरडा ने लाॅकडाउन के दौरान आमजन से अपने घरों में ही रहने की अपील की है। आपात कालीन परिस्थिति अथवा अनुमत गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के साथ ही सामाजिक दूरी की पालना सहित सभी कोरोना सम्बन्धित निर्देशों की पूर्ण पालना करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) ने कहा कि पुलिस प्रशासन आमजन के सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघंन करने अथवा नियम तोडने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। अनावश्यक घूमते पाये जाने वालों को क्वारन्टाइन किया। इसके साथ ही विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही भी की जा रही है। अब तक 23.28 लाख चालान डाॅ. मेहरडा ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 23 लाख 28 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। रविवार को कुल 28 हजार 338 चालान किये गये। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हैल्थ प्रोटोकाॅल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 63 हजार 708, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 21 हजार 359, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 17 लाख 76 हजार 751 व्यक्तियों के चालान किये गये है। रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1116, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 85, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 25628 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 990 एफआईआर दर्ज कर अब तक 12 हजार 329 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को 21 एफआईआर दर्ज कर 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। डाॅ. मेहरडा ने बताया कि निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 21 लाख 66 हजार 707 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 61 हजार 586 वाहनों को जब्त किया गया एवं 41 करोड़ 84 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। रविवार को 6697 मोटर वाहनों का चालान किया गया एवं 1064 वाहनों को सीज किया गया साथ ही 9 लाख 22 हजार 250 रूपये की राषि का जुर्माना वसूल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 239 मुकदमे दर्ज कर 314 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 276 को गिरफ्तार किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/ ईश्वर

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