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कोरोना गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर 12 प्रतिष्ठानों को सीज कर किया जुर्माना

जयपुर, 30 अप्रैल(हि.स.)। नगर निगम ग्रेटर एवं हैरिटेज ने कोरोना गाईडलाइन का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 12 प्रतिष्ठानों को सीज कर 14 हजार 400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त किशनपोल जोन सोहन लाल ने बताया कि नगर निगम की टीम ने दुकान नम्बर 128 किशनपोल, अशोका डिर्पाटमेंट स्टोर मयूर काम्प्लेक्स, नेहरू बाजार खन्ना ऑप्टिक्स चौड़ा रास्ता ए.के कम्प्यूटर्स लुहारो की गली, खण्डेलवाल ब्रदर्स मयूर काम्प्लेक्स को राज्य सरकार द्वारा कोविड गाइडलाईन का पालन नहीं करने एवं प्रतिष्ठान को 11 बजे की समय सीमा के बाद भी खुला रखने और मास्क नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर प्रतिष्ठानों को 72 घंटों के लिए सीज कर 4 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला। उपायुक्त सिविल लाईन जोन रामकिशोर मेहता के निर्देश पर टीम ने कोविड गाइडलाईन का उल्लंघन करने पर 6 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। उपायुक्त मालवीय नगर जोन सुरेश चौधरी के निर्देश पर टीम ने कोविड गाइडलाईन का उल्लंघन करने पर पार्वती रद्दी मालवीय नगर को सीज किया गया। उन्होनें बताया कि अन्य प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों द्वारा मास्क नहीं पहनने पर 5 हजार का जुर्माना एवं सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर 1 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूला गया तथा 3 हजार रूपये का कैरिंग चार्ज भी वसूला गया। उपायुक्त आदर्श नगर जोन रामकिशोर मीणा के नेतृत्व पर कोविड गाइडलाईन की पालना नहीं करने पर श्री ठाकुर जी जनरल एवं किराना स्टोर 2/537 जवाहर नगर को सीज किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/संदीप

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