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विधानसभा में उठा ग्रेसिम कंपनी द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला

नागदा/उज्जैन, 16 मार्च (हि.स.)। प्रदेश में अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ जारी अभियान के चलते उज्जैन जिले के नागदा स्थित बिड़ला घराना की ग्रेसिम कंपनी द्वारा बनाई गई कॉलोनियों का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। यह मामला भाजपा विधायक राजेश कुमार प्रजापति के एक प्रश्न पर सामने आया है। नगरीय विकास एवं विकास मंत्री भूपेंद्रसिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज बिड़लाग्राम नागदा प्रबंधक के खिलाफ बहुंमजिला अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर किसी शिकायत पर संभागायुक्त उज्जैन ने जनवरी 2021 में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उज्जैन को जांच करने का आदेश दिया र्है। विधायक प्रजापति ने इस मामले में और भी कई सवाल किए थे। ये सवाल थेकि क्या जांच आदेश दिया था तो क्या कार्यवाही पूरी हो गई है। यदि हॉ तो जांच का विवरण उपलब्ध कराए। यह भी सवाल थाकि क्या नागदा शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर और किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ग्रेसिम ने जब कॉलोनियों को निर्माण कियातब नपा में कौन-कौन अधिकारी कार्यरत थे। ग्रेसिम प्रबंधन के खिलाफ अवैध निर्माण पर क्या कोई कार्यवाही की गई है। मंत्री ने जवाब दिया हैकि इस मामले में जांच सर्वे का कार्य जारी है। यह स्वीकार किया कि नागदा शहर में अवैध कॉलोनियों के मामले में 11 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। विधायक ने यह सवाल भी उठाया थाकि ग्रेसिम के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इस सवाल का यह उत्तर सामने आया कि सर्वे का कार्य अभी प्रचलन में है। कौन अधिकारी इस प्रकरण में दोषी है इस प्रश्न के जवाब में बताया गया कि सर्वे कार्य पूरा होने के उपरांत यह जानकारी संभव है। हिन्दुस्थान समाचार/ कैलाश सनोलिया

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