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ग्वालियरः फिलहाल स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक-प्रशिक्षण संस्थान सिनेमा घर, थियेटर व स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

कोरोना कर्फ्यू के संबंध में धारा-144 के तहत नए दिशा-निर्देश जारी ग्वालियर, 16 जून (हि.स.)। जिले में कोविड-19 संक्रमण दर में आई कमी को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बुधवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों और जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की वर्चुअल मीटिंग में लिए गए निर्णय के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर को इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत दण्डनीय होगा। इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन एवं मेले आदि, जहां जन समूह जमा होता है, पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगीं। समस्त सिनेमा घर, थियेटर व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी धार्मिक व पूजा स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 से अधिक श्रृद्धालु (पुजारी, इमाम, पादरी व ग्रंथी आदि सहित) उपस्थित नहीं रह सकेंगे। समस्त पूजाघर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोहों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जा सकेगी। शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की सूची विवाह से पूर्व संबंधित एसडीएम को अनिवार्यत: देनी होगी। अधिकतम 10 लोगो के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे। साथ ही निर्माण गतिविधियां सतत रूप से चल सकेंगीं। अंतर्राज्यीय तथा राज्य आंतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। उक्त समस्त व्यापारिक गतिविधियों के मालिक व संचालक के द्वारा स्वयं तथा संस्थान में कार्यरत कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। शॉपिंग मॉल व शॉपिंग काम्पलेक्स में एक बार में 200 व्यक्तियों को ही टोकन सिस्टम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। टोकन वितरण की व्यवस्था शॉपिंग मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स के मैनेजमेंट को करना अनिवार्य होगा। पालन न होने की दशा में संबंधित इंसीडेंट कमांडर द्वारा कोविड नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज सम्पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेल कूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। दूध एवं सब्जी का विक्रय प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जा सकेगा। रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान दूध एवं सब्जी का विक्रय प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक किया जा सकेगा। ग्वालियर जिले में अन्य राज्यों एवं जिलों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। “नो मास्क-नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा हो तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार नो मास्क – नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय वाहनो एवं अन्य माध्यमों से कोविड-19 से बचाव के लिये मास्क सोशल डिस्टेंसिंग एवं रोको-टोको संबंधी अन्य संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित कराएं। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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