नाहन, 23 अप्रैल (हि.स.)। जिला सिरमौर में एक मई तक शनिवार व रविवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी डॉ आरके परूथी ने जारी किया है। आदेशानुसार शनिवार व रविवार के दिन सभी खेल मैदान व पार्क भी बंद रहेंगे। इन्हें केवल सुबह 4 से 7 बजे तक सैर के लिए खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में यह कदम हाल ही में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाये जा रहे हैं, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिले में शनिवार और रविवार के दिन बाजार, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम, माॅल, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर पूर्णतया बंद रहेंगे, जबकि रोजमर्रा की जरूरतमंद वस्तुओं की दुकानें जैसे फल, सब्जी, दूध व दूध से बनी वस्तुएं व अन्य जरूरत के सामान, मीट शाॅप व गाड़ियों की वर्कशॉप दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। जिले में सभी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल केवल टेक अवे और होम डिलिवरी सेवाएं ही उपलब्ध करवा सकेंगे। कैटरिंग स्टाफ व डिलिवरी स्टाफ को रैपिड एन्टीजन व आरटी-पीसीआर कोविड-19 टेस्ट करवाना आवश्यक होगा व खाना बनाते समय स्टाफ को मास्क पहनना, हाथों में ग्लव्स व सिर को ढकना सुनिश्चित करना होगा। जिले में नो-मास्क नो सर्विस पाॅलिसी सख्ती से लागू होगी। यानी जिले में किसी भी प्रकार की सेवाओं के इस्तेमाल के लिए मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा। आदेशानुसार जिला में आज से सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। केवल मन्दिरों के पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। जिला सिरमौर में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि विवाह व अंतिम संस्कार में संबंधित उपमण्डलाधिकारी की अनुमति से केवल 50 लोग ही इन आयोजनों में भाग ले सकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार /जितेंदर




