Haryana News: नियमों के फेर में फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, कोर्ट ने सरकार से पूछा पदों को भरने रोडमैप

Haryana Astt Prof. Appointment: हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं होंगी। राज्य सरकार अभी तक इन भर्तियों के नियमों को ड्राफ्ट नहीं कर पाई है।
Haryana Astt Prof. Appointment
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चंडीगढ़, (हि.स.)। हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं होंगी। राज्य सरकार अभी तक इन भर्तियों के नियमों को ड्राफ्ट नहीं कर पाई है। अब नियमों को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के बाद दोबारा भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती अटकी

हरियाणा में पिछले लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती अटकी हुई है। हरियाणा में इसको एक मामला पहले ही हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा है कि खाली पड़े 60 प्रतिशत से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से क्या रोडमैप तैयार किया गया है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर हो होगी।

शिक्षा विभाग की ओर से रखा गया प्रस्ताव

गत दिवस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग की ओर से रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कुछ कमियां निकाल दीं। प्रस्ताव में कुछ शब्द प्रिंट नहीं हुए थे। इसके बाद गृहमंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अधिकारियों से कुछ बिंदुओं पर सवाल पूछ लिए, जिसका वह जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

कैबिनेट मीटिंग में यह संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा

मंत्रिमंडल में रखे गए प्रस्ताव में जिन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं उनमें विभाग द्वारा संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फिर होने वाली कैबिनेट मीटिंग में यह संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव को सर्कुलेशन आधार पर पारित कराया जा सकता है। उसके बाद एचपीएससी को भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा।

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