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Sunday, March 15, 2026
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वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद SC ने दी GRAP 4 के प्रतिबंधों में ढील की अनुमति, जानें किनसे हटेगा बैन

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति प्रदान कर दी है।

नई दिल्ली / रफ्तार डेस्‍क । राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को GRAP-2 उपायों को लागू करने की अनुमति प्रदान की है, साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 अंक को पार कर जाता है तो GRAP-3 के प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए और अगर AQI 400 को पार कर जाता है तो चरण-4 के प्रतिबंध लागू कर दिए जाने चाहिए। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार होता है तो GRAP-4 के तहत प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर, 2024) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी IV) के चरण चार के तहत आपातकालीन प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को कम कठोर जीआरएपी II स्तर तक शिथिल कर दिया।

जानें कौन सी सेवाएं फिर से शुरू होंगी?



अब चूंकि शीर्ष अदालत ने CAQM को GRAP 4 के कार्यान्वयन के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्देश दिया है, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास के क्षेत्रों में कई सेवाएँ फिर से शुरू होंगी। यहां बता दें कि 18 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर में GRAP 4 के तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध, विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध, माल ढोने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और BS-4 या उससे कम मध्यम और भारी माल वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सभी सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।

कौन से प्रतिबंध लगाए जाएंगे?



हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में स्थिति अभी सामान्य नहीं है और राजधानी शहर में GRAP 2 प्रतिबंध लागू रहेंगे। क्षेत्र में GRAP के चरण-2 में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर भी शामिल हैं। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

अधिकारियों को यातायात के कारण उत्पन्न धूल को व्यवस्थित करने के लिए दैनिक आधार पर पहचान की गई सड़कों पर पानी डालना भी आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो तो CAQM GRAP-3 और GRAP-4 से कुछ प्रतिबंध लगाए।

तापमान में और गिरावट के आसार, 8 दिसंबर को हो सकती है हल्की बारिश

इधर, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार और शनिवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया था। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने के बाद, इसमें एक बार फिर मामूली वृद्धि हो सकती है। 8 दिसंबर को बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सफदरजंग से कम रहा। आयानगर में गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड पर यह 8 डिग्री रहा। गुरुवार से पहले, सफदरजंग में इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 29 नवंबर को 9.5 डिग्री सेल्सियस था।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि बुधवार दोपहर से शहर में तेज हवाएं चल रही हैं। गुरुवार को हवा की गति 20 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई। दिवाली के बाद यह पहला मौका था जब इतनी तेज हवाएं चलीं। तेज उत्तर-पश्चिमी हवाओं और साफ आसमान के कारण गुरुवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। जब आसमान साफ होता है, तो दिन गर्म होते हैं और रातें रेडिएशन कूलिंग के कारण ठंडी होती हैं। साफ आसमान गर्मी को जल्दी से वाष्पित होने देता है, जिससे रातें सामान्य से ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। गुरुवार को शहर में नमी भी कम थी।

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