Saumya Vishwanathan
Saumya Vishwanathanraftaar.in

Delhi News: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के दो हत्यारे पहुंचे Delhi HC, उम्रकैद की सजा को दी चुनौती

Saumya Vishwanathan Murder: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दो दोषियों ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

नई दिल्ली, (हि.स.)। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दो दोषियों ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों दोषियों ने साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया

दोनों ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि साकेत कोर्ट का फैसला कानूनसम्मत नहीं है। याचिका में दोनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। 25 नवंबर, 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

कोर्ट ने इन चारों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था

कोर्ट ने जिन आरोपितों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक हैं। कोर्ट ने इन चारों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था। कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपित अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था।

पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूटपाट था

सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूटपाट था। रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी एक्जीक्युटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में भी दोषी करार दिया गया था।

खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in