नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में हुई बदसलूकी और मारपीट के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। जहां दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब विभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
19 मई को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था
विभव को 18 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार था। इसके बाद 19 मई को तीस हजारी अदालत ने विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद विभव कुमार के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया था कि पुलिस ने सात दिनों की रिमांड मांगने के लिए आवेदन दायर किया था जिसमें से उनको पांच दिनों की रिमांड दी गई। 23 मई को उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्हें अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ जांच और उसके परिवार के सदस्यों को भी यदि चिकित्सा आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह प्रदान की जाएगी।
विभव के वकील ने किया रिमांड शब्द का विरोध
तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने न्यायालय के आदेश के अनुसार विभव को हर रोज अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी है। वहीं इसके साथ विभव के वकील ने कहा कि हम रिमांड शब्द का विरोध करते हैं। रिमांड जांच के उद्देश्य से दिया जाता है। हमारा कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता हो।
विभव को 18 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप है। घटना के तीन दिन बाद (16 मई) को दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया। इसके दिल्ली पुलिस ने बिभव को 18 मई को सीएम आवास से ही गिरफ्तार कर लिया था।
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