नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज 27 जुलाई को केंद्र की मांग पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के ममले पर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी। आपको बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के फैसले के अनुसार एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होना था। जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने "राष्ट्रीय हित" में 15 सितंबर तक कर दिया है।
15 सितंबर तक मिला सेवा विस्तार
गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने ED डायरेक्टर के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने की केंद्र की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 15 सितंबर तक की अनुमति दे दी है।
2018 में ईडी निदेशक बने थे संजय कुमार मिश्रा
आपको बता दे कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।