नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। अदालत से केंद्र सरकार द्वारा ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा गया है। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर कहा कि वो मामले में गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे अगली सुनवाई करेंगे।
केंद्र सरकार की क्या है दलील?
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में दलील दी है कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच, जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं तथा संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह से परिचित हो।
कोर्ट ने दिया था फैसला
केंद्र सरकार ने आगे कहा कि ईडी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन टीम को आवश्यक रिपोर्ट, आंकड़े, सूचना आदि के साथ तुरंत और सक्षम रूप से सहायता दी जा सके। बता दें कि हाल ही में अदालत ने ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध बताया था और 31 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है।