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Monday, March 30, 2026
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Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में SC से राहुल की सजा पर रोक, कांग्रेस ने कहा- शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा

Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। जिसके बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में शुक्रवार को करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई की। सुनवाई के बाद जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है।

नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत- कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते-जय हिंद। गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। इस दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता का सरनेम खुद मोदी नहीं है। उनका मूल उपनाम भुताला है। फिर यह मामला कैसे बन सकता है। सिंघवी ने कोर्ट को ये भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा, यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है। इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सज़ा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। इसके साथ ही राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं।

अधिकतम सजा देने का ग्राउंड क्या?

इसके बाद अदालत ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं? कम सजा भी तो दी जा सकती थी। उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। जस्टिस गवई ने कहा ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा ट्रायल जज ने लिखा है कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। आदेश में काफी नसीहत भी दी गई है। गुजरात से इन दिनों काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं।

कांग्रेस दफ्तर में खुशी का माहौल

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस दफ्तर में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी के कांग्रेस दफ्तर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाए और पटाखे फोड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की साजिश आज नाकाम हो गई है। यह हमारी बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे और हालात से अवगत कराएंगे।

राहुल गांधी भाजपा से डरने वाले नहीं- जयराम रमेश

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सत्य और न्याय की जीत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि तीन चीजें (सूर्य, चंद्रमा और सत्य) देर तक नहीं छुप सकते हैं। यह सत्य की जीत है।

शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा- सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि 162 साल के IPC में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे उसकी सदस्यता चली जाए। हम उत्साहित हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा।”

सुरजेवाला ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है।

अब मामले में आगे क्या?

1. सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद कांग्रेस लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख कर उनको हालात से अवगत कराए गी। स्पीकर फैसला पढ़ने के बाद सदस्यता वापस लेने का आदेश दे सकते हैं। इसमें कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक का भी वक्त लग सकता है।

2. हांलाकि राहुल गांधी का केस अभी सेशंस कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी राहत तो दी है। सेशंस कोर्ट का फैसला अगर राहुल के पक्ष में आता है, तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो फिर उनकी सदस्यता जा सकती है।

3. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता वापस पाने के लिए अपील कर सकते हैं।

4. राहुल की सजा पर अगर लोकसभा चुनाव तक रोक रहती है, तो वे चुनाव भी लड़ सकते हैं।

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