Krishna Janmbhoomi Case: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह सर्वे पर SC की रोक, मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में

New Delhi: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
Mathura Krishna Janmbhoomi-Shahi Idgah Dispute
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। फिलहाल विवादित शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट ने अस्पष्ट अर्जी पर आदेश दिया, जिसमें कई सारी मांगे की गई थीं।

कोर्ट ने पक्षकार की अर्जी को बताया अस्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हिन्दू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।

इलाहाबाद कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश

इससे पहले दिसंबर में इलाहाबाद कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को कोर्ट की निगरानी में सर्वे करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे पर अगली सुनवाई में चर्चा की जाएगी।। अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि सर्वेक्षण के दौरान मथुरा संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जिसमें उसने संकेत दिया था कि अधिवक्ताओं के तीन सदस्यीय आयोग द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है।

मस्जिद समिति ने जताई थी नाराजगी

4 जनवरी को मस्जिद समिति ने HC के आदेश को चुनौती देते हुए SC का रुख किया था। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय को मुकदमे में किसी भी याचिका पर निर्णय लेने से पहले समिति की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।

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