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Monday, March 2, 2026
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SBI को जारी करना होगा बांड का नंबर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, क्यों है इतना जरुरी?

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को लेकर SBI को सख्त निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ये निर्देश बांड नंबर का खुलासा करने को लेकर दिए गए हैं।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को लेकर SBI को सख्त निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ये निर्देश बांड नंबर का खुलासा करने को लेकर दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई(SBI) के चेयरमैन को इस मामले को लेकर नोटिस भेजा है और सोमवार तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार उन्हें इलेक्टोरल बांड की खरीद की तारीख, बांड का नंबर और बांड को भुनाने की तारीख आदि का खुलासा करना होगा।

जो डाटा कोर्ट के पास है, वो रजिस्ट्री से मिलने के बाद अपने पोर्टल में पब्लिश करें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को भी इस मामले को लेकर आदेश दिया है कि एसबीआई ने जो भी डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, उसको शनिवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जो डाटा कोर्ट के पास है, वो रजिस्ट्री से मिलने के बाद अपने पोर्टल में पब्लिश करें।

विपक्ष सरकार पर इस मुद्दे को लेकर टूट पड़ा था

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही इलेक्टोरल बांड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया था। यह 15 फरवरी का सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय था। जिसको लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक खूब चर्चा चली थी। विपक्ष सरकार पर इस मुद्दे को लेकर टूट पड़ा था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त आदेश देते हुए 12 अप्रैल 2019 के बाद जारी हुए और भुनाए गए सभी बांड की जानकारी चुनाव आयोग को साझा करने के लिए कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन बांड की जानकारी को अपनी वेबसाइट में 15 मार्च की शाम 5 बजे तक पब्लिश करने को कहा था।

अब जब चुनाव आयोग ने एसबीआई से प्राप्त जानकारी को अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दिया है तो वहीं इस जानकारी में बांड नंबर न होने के कारण सियासी पारा गर्म हो गया था। अधिकतर लोगो का कहना था कि पब्लिश की गई जानकारी में ये तो साफ हो गया है कि चंदा राजनीतिक दलों को मिला है लेकिन चंदा देने वालो का मिलान करने की लिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर को जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर इसे जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है।

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