केजरीवाल के डॉक्टर से VC के जरिए परामर्श वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज, AIIMS मेडिकल बोर्ड बनाने का दिया आदेश

New Delhi: अरविंद केजरीवाल की आज राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने डॉक्टर से दैनिक परामर्श की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने डॉक्टर से दैनिक परामर्श की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल में AIIMS के डॉक्टरों को शामिल करते हुए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकते हैं।

केजरीवाल की याचिका खारिज

राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके डॉक्टर से दैनिक परामर्श की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि "यदि केजरीवाल को जेल में किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता होती है, तो तिहाड़ अधिकारी AIIMS के डॉक्टरों को शामिल करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकते हैं। बवेजा ने कहा कि बोर्ड आगे तय करेगा कि दिल्ली के सीएम को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं।"

केजरीवाल ने पत्र में क्या कहा?

इंसुलिन विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को एक पत्र लिखा। जेल में बंद केजरीवाल ने जेल प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में झूठे बयान जारी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह दैनिक आधार पर इंसुलिन मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा- "मैं रोजाना इंसुलिन मांग रहा हूं। मैंने ग्लूकोज मीटर की रीडिंग दिखाई और कहा कि दिन में तीन बार शुगर बहुत ज्यादा जा रही है। शुगर 250 से 320 के बीच हो जाती है। मैंने उन्हें यह भी दिखाया कि मेरा फास्टिंग शुगर लेवल हर दिन 160-200 के बीच था। लगभग हर दिन मैं इंसुलिन की मांग कर रहा हूं। फिर आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि मैंने कभी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया?" इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर आम और पूड़ी खाने का आरोप लगा था। BJP ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे कि उनका सुगर लेवल बढ़े।

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