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Wednesday, March 4, 2026
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Money Laundering case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत नही

Money Laundering case: स्पेशल जज राकेश स्याल ने अग्रिम जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्पेशल जज राकेश स्याल ने अग्रिम जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

अंतरिम जमानत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया

आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं

कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था। 19 फरवरी को अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने 23 नवंबर 2026 को पहली एफआईआर दर्ज की थी।

जमानत के आदेश में साफ कहा गया है कि राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ

आरोप ये है कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गलत तरीके से नियुक्त किया गया। सीबीआई ने इस मामले को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये प्रशासनिक गड़बड़ी है। गुरुस्वामी ने कहा कि ये निर्विवाद कानून है कि एक ही मामले के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा था कि दोनों ही मामलों में जमानत के आदेश में साफ कहा गया है कि राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ।

ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी

इसके पहले अमानतुल्ला खान ने 7 फरवरी को ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली थी।

उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दिकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दिकी और जीशान हैदर शामिल हैं। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है।

क्या है मामला

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई। आरोपित कौसर इमाम सिद्दिकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी।

इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई।

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