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Thursday, March 12, 2026
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Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत

Liquor Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से समन किया जा रहा है। केजरीवाल की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता था कि उनको किस हैसियत में समन किया जा रहा है। कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे।

एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति सुनवाई के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज हैं। उनसे पूछताछ जरूरी है लेकिन वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की ओर से किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

केजरीवाल की आशंका ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती

इससे पहले 20 मार्च को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप पहले देश के नागरिक हैं। आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको पेश होना चाहिए। तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

16 मार्च को इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी

राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 16 मार्च को इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। उसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए थे।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है। 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।

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