Kejriwal को राहत देने से पहले SC ने ED को लगाई फटकार, कहा- डेढ़ साल देरी की, अब 21 दिन में कुछ नहीं होगा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। उन्होंने ED से केजरीवाल की देरी से गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं।

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Supreme Court Enforcement Directorate Arvind Kejriwal
Supreme Court Enforcement Directorate Arvind Kejriwal

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने ED को फटकार लगाई और पूछा कि जब इस मामले में अगस्त 2022 में केस दर्ज हुई तो केजरीवाल की गिरफ्तारी इतनी देरी से क्यों हुई? चुनावी माहौल में केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया?

चुनावी माहौल में केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई?

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था। उसके बाद फरवरी 2023 में ED ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। कुछ महीनों बाद, इसी मामले में ED ने आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में 6 महीने बिताने के बाद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। 21 मार्च की रात ED ने दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में अरविंद केजरीवाल के आवस से उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से आज तीखे सवाल पूछे और ED को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- जब इस मामले में अगस्त 2022 में केस दर्ज हुई तो केजरीवाल की गिरफ्तारी इतनी देरी से क्यों हुई? चुनावी माहौल में केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया?

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ED ने 9 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विरोध जताया था और कहा कि “किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। ED ने आगे कहा कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और यहां तक ​​​​कि ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। ED ने अपने बयानों में आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। यहां तक ​​कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है यदि वह अपने स्वयं के प्रचार के लिए ही हिरासत में क्यों न हो। 

इंडिया गठबंधन ने जताई खुशी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उनकी इस जीत पर आप कार्यकर्ताओं के साथ-साथ देश के इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने केजरीवाल की रिहाई पर उन्हें बधाई दी है। 

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