नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की आरोपित नीलम की एफआईआर की कॉपी देने की मांग पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले पर कल यानी 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। आज सुनवाई के दौरान नीलम के वकील ने कहा कि हमारा कानूनी अधिकार है कि वकील और परिवार को मिलने दिया जाए। परिवार को ये जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ आरोप क्या दर्ज किया गया है। इसके लिए एफआईआर की प्रति जरूरी है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामला संवेदनशील है और आतंकवाद से जुड़ा है। इसलिए गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है।
परिवार वालों को यह जानने का अधिकार है कि नीलम के ऊपर क्या आरोप लगा
नीलम के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी से हमने एफआईआर की प्रति मांगी थी। तब जांच अधिकारी ने अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए कहा था। कानून भी आरोपित को अधिकार देता है कि परिवार उससे मिल सके। उसे वकील से भी नहीं मिलने दिया गया। नीलम के वकील ने कहा परिवार वालों को यह जानने का अधिकार है कि नीलम के ऊपर क्या आरोप लगा है। परिवार को बस इतना पता है कि नीलम गिरफ्तार हुई है।
16 दिसंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी
उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। नीलम को संसद के बाहर नारा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था। नीलम को 13 दिसंबर को 4 आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने नीलम समेत 4 आरोपितों को 14 दिसंबर को पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है।
13 दिसंबर को संसद में हुआ हंगामा
13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से 2 आरोपित लोकसभा में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को काबू कर लिया। संसद के बाहर भी 2 लोग पकड़े गए, जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।
अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in