नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 7 मई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ED ने कहा कि चुनाव के लिए जमानत मिलना मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ED ने आज कहा कि “किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। ED ने आगे कहा कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। ED ने अपने बयानों में आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है यदि वह अपने स्वयं के प्रचार के लिए ही हिरासत में क्यों न हो।
आज ED केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करेगी चार्जशीट
सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की अगुवाई में बेंच ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला होगा। 7 मई को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर ED ने कार्यवाई तेज कर दी है। आज ED केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करेगी। मीडिया रिपोर्टस् की मानें तो ED द्वारा दायर होने वाली चार्जशीट में दिल्ली शराब घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED केजरीवाल को मुख्य आरोपी बना सकती है।
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