नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है।
केजरीवाल ने मांगी थी सात दिनों की अंतरिम जमानत
दराअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इनकी इस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। इस आदेश के साथ कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया।
ईडी ने किया विरोध
केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल पर कई आरोप भी लगाए है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जेल में सरेंडर करने का समय उनका स्वास्थय खराब हो गया।
अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को किया सरेंडर
आपको बता दें कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी। उनको एक जून तक के लिए जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। लेकिन उनकी जमानत अवधि पूरी हो गई और अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ा। इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 1 जून को सुनवाई कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
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